हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का आया फैसला जस्टिस नहीं डिसीजन है – शेख ताहिर सिद्दीकी


 
लखनऊनागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने एक बयान जारी करते हुए कहा हिजाब इस्लाम का अटूट हिस्सा है हमें अपनी शरीयत पर चलने और फैसले से असहमत होने की आजादी संविधान देता है यह उनकी आजादी का मसला है ताहिर सिद्दीकी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आए हुए फैसले से असंतुष्ट होकर कहा कि हाई कोर्ट का फैसला डिसीजन है जस्टिस नहीं फैसले से एग्री होना डिसएग्री होना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है संविधान भी हमें इजाजत देता है के हम क्या खाएं क्या पहने और कैसे रहें हिजाब का मामला कॉलेज की ड्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था परंतु इसे ड्रेस से जोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है कॉलेज की छात्राएं यूनिफॉर्म के विरोध में बिल्कुल नहीं है हिजाब के पक्ष में याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं को हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए |    

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