केबल टेलीविजन नेटवर्क कानूनों में संसोधन
दर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए किये गये कानूनी प्रावधान
केंद्र सरकार ने टेलीविजन दर्शको की शिकायतों के समाधान की दिशा में कानूनी प्रावधान करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संसोधन किया है।मौजूदा समय में समस्याओं के समाधान के लिये अंतरमंत्रालयी समिति काम करती है।इसके साथ ही कई ब्राडकास्टरों ने अपनी स्वयं नियामक व्यवस्था भी इस सिलसिले में बना रखी है फिर भी इस दिशा में समस्याओं के समाधान को आवश्यक रुप से सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता थी।उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने की सलाह दी थी ।इसी के मद्देनजर सरकार ने आज केबल टेलीविजन नियमों में आवश्यक संसोधन करते हुए इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया है। केंद्र सरकार ब्राडकास्टरों के स्वयं नियामक संस्थाओं के भी पंजीकरण की व्यवस्था करेगा ।गौरतलब है कि इस समय पूरे देश में नौ सौ से भी ज्यादा एसे टेलीविजन चैनल है जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत प्रोग्राम और एडवरटाइजिंग कोड लागू करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त है।