दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में मिलेंगे 20 हजार रूपये
लखनऊ: 09 अक्टूबर, 2020
दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रूपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये की धनराशि निर्धारित है।
निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनूप कुमार ने आज यह जानकारी यहां दी। उन्होने पात्रता के बारे में बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। उन्होने बताया कि दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
श्री अनूप कुमार ने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन वेबसाइट ीजजचध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्