उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा टालने वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा टालने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई प्रवेश परीक्षा रद्द करने वाली पीआईएल को खारिज करते हुए कहा कि अभी तो COVID काफी समय रहने वाला है, हम परीक्षाओं को नहीं टाल सकते।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इन परीक्षाओं को टालने से छात्रों और देश का बहुत नुकसान होगा। कोर्ट भी तो विशेष प्रावधानों को रखकर बैठ रही है।