औषधि विक्रय लाइसंेस की शिथिलता अवधि 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ी हैण्ड सेनेटाइजर की बिक्री हेतु कतिपय शर्तो के साथ अनुमति

लखनऊ: 17 जुलाई, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की आपात परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय हेतु औषधि विक्रय लाइसंेस की अनिवार्यता की शिथिलता अवधि को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया है। अब मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरीज आदि के माध्यम से हैण्ड सेनेटाइजर की खुदरा विक्रय की अनुमति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रय लाइसंेस की अनिवार्यता को छोड़ते हुए स्थानीय औषधि  निरीक्षक द्वारा पूर्ववत् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के क्रय- विक्रय एवं नमूना संकलन प्रवर्तन आदि की कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गये मूल्यों पर ही हैण्ड सेनेटाइजर की बिक्री की जायेगी। यह आदेश 30 सितम्बर 2020 तक यह प्रभावी रहेंगे।

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