लाॅंकडाउन अवधि में अत्यावश्यक कार्य समयान्तर्गत कराये जाने हेतु रोस्टर के अनुसार कार्यालय खुलवाये जाये

लखनऊ 28 अप्रैल 2020 

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री एस0वी0एस0 रामी रेडडी ने आयुक्त एव निबन्धक सहकारिता को निर्देश दिया है कि लाॅंकडाउन अवधि में अत्यावश्यक कार्य समयान्तर्गत कराये जाने हेतु रोस्टर के अनुसार कार्यालय खुलवाये जाये। उन्होने यह भी बताया कि वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से गेहॅू खरीद, फर्टीलाइजर की व्यवस्था तथा तिलहन एवं दलहन की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

प्रमुख सचिव सहकारिता ने इस सम्बन्ध में पत्र जारी कर आयुक्त एवं निबन्धक से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में प्रभावी लाकडाउन की अवधि में सहकारिता विभाग द्वारा अत्यावश्यक कार्यो के समयान्तर्गत सम्पादन हेतु आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय तथा सहकारिता विभाग की शीर्ष संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करायी जाये। उन्होने कहा कि आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय में मुख्यालय पर तैनात सहकारिता विभाग के समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक/ उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/ वित्तीय सलाहकार/वित्त नियं़त्रक के साथ ही समूह क एवं ख के समस्त राजपत्रित अधिकारी कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें तथा शासन द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुसार कार्यात्मक आवश्यकता के दुष्टिगत अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से अधिकतम एक तिहाई अधिकारी एवं कर्मचारी को शासकीय कार्यो के निष्पादन हेतु कार्यालय बुलाकर कार्यो का निस्तारण कराया जाये।

प्रमुख सचिव सहकारिता ने कहा है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय खुलवाये जाने में सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क लगाने, सेनेटाइजेशन एवं स्वच्छता का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 

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