जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, द्वारा मोरना बिहार गढ़ रोड पर अवैध गन्ने की खरीद-फरोख्त पकड़ी गई
लखनऊः 25 अप्रैल, 2020
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि अवैध तौल कांटे लगाकर गन्ना खरीद की सूचना पर गन्ना विकास विभाग तथा गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की संयुक्त टीम द्वारा चीनी मिल मोरना क्षेत्र में जांच की गई। इस दौरान मोरना-बिहारगढ़ मार्ग पर दो प्लॉट्स में अवैध गन्ना पड़ा मिला जिससे लोडर से दो ट्रकों में लादा जा रहा था। जांच टीम को देखकर मौके पर मौजूद लोग फरार हो गए। मौके से लगभग 1382 कुंतल अवैध गन्ना बरामद किया गया तथा प्राप्त शिकायत व पूछताछ के आधार पर यह विदित हुआ कि चीनी मिल मोरना के क्षेत्र से गन्ना माफिया द्वारा गन्ने की अवैध खरीद-फरोख्त कर अवैध खरीदे हुए गन्ने को जनपद मुरादाबाद में स्थित राणा ग्रुप की चीनी मिल श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बिलारी, में अपने संसाधनों से आपूर्ति की जा रही है। प्रथम दष्टया जांच में बिलारी शुगर मिल मुरादाबाद, के मिल प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से गन्ने की खरीद कराए जाने की पुष्टि हुई है। उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा राणा ग्रुप की चीनी मिल, श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बिलारी मुरादाबाद के मिल प्रबंधन, महाप्रबंधक (गन्ना) एवं सात अन्य के विरुद्ध गन्ने की अवैध खरीद में संलिप्तता पाये जाने पर प्रथिमिकी दर्ज करा दी गई है।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया की इस प्रकरण में जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद से जांच कराई गई जिसके क्रम में जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बिलारी का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 700 कुंतल गन्ना ट्रकंों में चीनी मिल के यार्ड में पाया गया ट्रक चालकों से पूछताछ करने पर ट्रक चालक चीनी मिल परिसर की तरफ भाग गए जिसकी पूछताछ चीनी मिल प्रशासन से की गई तो चीनी मिल प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मौके पर मौजूद तौल करने के लिए उपस्थित किसानो द्वारा भी अवगत कराया गया की यह ट्रक जनपद मुजफ्फरनगर एवं अन्य जनपदों से गन्ना आपूर्ति हेतु आ रहे है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है की चीनी मिल बिलारी द्वारा अवध गन्ने की खरीद की जा रही है।
उपरोक्त कृत्य के संदर्भ में चीनी मिल क्षेत्र मोरना से अवैध गन्ना खरीद करते हुए जनपद मुरादाबाद की चीनी मिल बिलारी को आपूर्ति कराए जाने में श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बिलारी जनपद मुरादाबाद, के मिल प्रबंधन, महाप्रबंधक (गन्ना) श्री राजू तोमर तथा श्री विपिन कुमार, ग्राम ककराला, श्री इसरत पुत्र श्री अब्दुल कलाम, ग्राम ककराला, श्री महक सिंह पूर्व प्रधान मोरना, श्री अरविंद पुत्र श्री शैलेंद्र पाल, मोरना, श्री शहजाद ग्राम चोरावाला आदि के विरुद्ध यूपी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री लाइसेंससिंग ऑर्डर-1969 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 3ध्7के अंतर्गत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मोरना तथा प्रधान प्रबंधक, दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड मोरना, मुजफ्फरनगर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया की किसी भी चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियमए1953 एवं यूपी वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री लाइसेंससिंग ऑर्डर-1969 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम.1955 की धारा 3ध्7 के प्रावधानों व तदविषयक निर्गत आदेशों का उल्लंघन किया और कोई भी चीनी मिल अवैध गन्ने की खरीद करती है अथवा चीनी मिल द्वारा अपने कार्मिको के माध्यम से ऐसा कराया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया की उक्त समस्त प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा आपस में उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।