जनपद में धारा 144 लागू, टोटल रहेगा लॉक डाउन * प्रातः 06:30 बजे से रात्रि 09:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन
ललितपुर।
जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिये विभिन्न श्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद ललितपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से योगेश कुमार शुक्ल जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण जनपद ललितपुर की सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये हैं:- जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है. टोटल लॉकढाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमायें सील की जाती है, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबन्धित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बन्द किये जाते है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा-राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस. विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, कोषागार आदि इससे मुक्त रहेगें। मेडिकल दुकान और अस्पताल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी व उनके गोदाम को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये गए हैं, विदेशों एवं अन्य रााज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तिियों का स्द दायित्व होगा कि वेे स्वंय ही क्वारेन्टीन करें एवं इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्साधिकारियों एवं थाने को दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक, टैम्पो, ई-रिक्शा इत्यादि समस्त् प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे:
01- इमरजेन्सी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ विनागीय आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:30 बजे से 09:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर से तहसील के अन्दर जाना है तो सन्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा जिले से बाहर निकलना आवश्यक हो. तो अनुमति के लिये upepass2 पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।उपरोक्तानुसार मास्क, सेनिटाईजर, दवाइयां, गैस, पेट्रोल, इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले एवं भूसा ढुलाई में लगे वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश आम जनता को सम्बोधित है, चूँकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उनको जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो दिनॉक 15.05.2020 तक प्रभावी होगा तथा आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।