लम्बित स्टाम्प वादों का निस्तारण त्वरित गति से किया जायेगा - रवीन्द्र जायसवाल
लखनऊः 06 मार्च, 2020
स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना से लम्बित स्टाम्प वादों का निस्तारण त्वरित गति से किया जायेगा, जिससे राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की मूल धनराशि समय से प्राप्त हो तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे में न उलझना पड़े।
श्री जायसवाल ने बताया कि इन वादों के त्वरित गति से निस्तारण से जहाॅ राज्य को स्टाम्प कमी के सापेक्ष धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी, वहीं सम्बन्धित पक्षकारों को भी न्याय में विलम्ब के कारण बढ़ने वाली ब्याज की देयता से राहत मिलेगी।
इस सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार यह समाधान योजना 02 मार्च, 2020 से लागू की गयी है, जो 30 अप्रैल, 2020 की अवधि तक प्रभावी रहेगी। किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में, योजना के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना के अंतर्गत सभी जनपद स्तरीय स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के एक माह के अन्दर वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य होगा।