उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों मंे क्षेत्र पंचायतों के आकस्मिक रूप से रिक्त प्रमुख के स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी

लखनऊः 10 फरवरी, 2020

     राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों मंे क्षेत्र पंचायतों के आकस्मिक रूप से रिक्त प्रमुख के स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है। उन्होने बताया कि नामांकन का दिनांक व समय 17 फरवरी, 2020 (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक), नामांकन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय (17 फरवरी, 2020 अपराह्न 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 18 फरवरी, 2020 (पूर्वान्ह् 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक,  मतदान का  दिनांक व समय 19 फरवरी 2020 (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक),  मतगणना का दिनांक व समय 19 फरवरी,2020 अपराह्न 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार ने बताया कि जिला मजिस्टेªट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से प्रमुख के स्थान/पद के आरक्षण के सम्बन्ध में विवरण देते हुए उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-6 (2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से निर्गत करेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित कराएंगे। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ हो जायेगी। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन  विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। 

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि यह उप निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और यह इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद पर मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपयुक्त संदर्भित नियमावली के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उस क्रम में दिए गए हैं। नामांकन से मतगणना तक प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्मन्न होगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा। उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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