राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पर अनुमति प्रदान की
लखनऊः 27 फरवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2019 का उद्देश्य और कारण यह है कि ‘भारत का संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगे स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 को जो उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था करता है, पुरःस्थापित किया जाता है।’
उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रि परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पर 7 फरवरी, 2019 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष द्वारा 25 फरवरी, 2019 को इस पर प्रमाण-पत्र दिया गया कि उक्त विधेयक ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत एक ‘धन विधेयक’ है। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 की पत्रावली राज्यपाल की अनुमति हेतु 25 फरवरी, 2019 को राजभवन को प्राप्त हुई और राज्यपाल ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।